आरोपी को होटल में 603 दिनों तक रुकने की अनुमति मिली है, और होटल प्रबंधन ने उसका कुल बिल 58 लाख रुपये बताया है। यह राशि में से 45 लाख रुपये केवल कमरे किराये के लिए हैं। पुलिस अधिकारी इसके बाद होटल के कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ ही कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की है।
पुलिस की शुरूआती जांच में पता लगा है कि आरोपी Ankush Dutt होटल में कार्यरत एक अधिकारी प्रेम की मिलीभगत का शामिल है। यह प्रेम प्रकाश ने आरोपी को होटल में रहने की अनुमति दी थी और उसे बिना बिल चुकाए जाने दिया। पुलिस अधिकारी आरोपी के अलावा अन्य कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का संदेह जताते हैं।
अनुसार, Ankush Dutt ने पहली बार 30 मई, 2019 को होटल में एक कमरा बुक किया था और इसे 31 मई को चेक आउट करना था। उसके बाद वह नई बुकिंग करता रहा और 22 जनवरी, 2021 तक होटल में रहा। होटल के नियमों के अनुसार, 72 घंटे से ज्यादा रुकने पर बिल चुकाने की जानकारी अधिकारियों को देनी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त देवेश मेहला ने बताया है कि जांच जारी है और जिसकी भूमिका या जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Ankush Dutt ने अपने आप को गोवाहटी, असम का निवासी बताया है।
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